फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   ghaziabad

1.77 लाख पुराने वाहन कटवाएं या अन्य जिलों में ले जाएं एनओसी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 01:51 AM IST
विज्ञापन
ghaziabad
1.77 लाख पुराने वाहन कटवाएं या अन्य जिलों में ले जाएं एनओसी
विज्ञापन

गाजियाबाद। जिले की आबो हवा खराब (प्रदूषण बढ़ने) होने के बाद फिर से परिवहन विभाग को पुराने वाहन सड़क से हटाने की याद आई है। जिले में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल 1.77 लाख वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। तीन माह के अंदर गाजियाबाद से पंजीकरण रद्द कराकर एनसीआर से बाहर ले जाने या कटवाने का निर्देश दिया है। 110 सीरीज को कबाड़ पॉलिसी में शामिल किया है।

संभागीय परिवहन विभाग ने 110 सीरीज को स्क्रैप पॉलिसी में शामिल किया है। इसकी सूचना वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए इस अवधि को पूरी कर चुके वाहनों के स्वामी 90 दिन के अंदर पंजीयन निरस्त कराएं या एनओसी लेकर गैर जनपद भेज दें। पेट्रोल की यूपी 14 की ए सीरीज से लेकर एएम सीरीज तक 159000 वाहन और डीजल के ए सीरीज से लेकर बीयू सीरीज के 18 हजार वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया हैं। एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि अगर नोटिस अवधि के बाद यह वाहन सड़क पर चलते हुए पाए गए तो वाहन सीज करने के साथ ही प्रदूषण बढ़ाने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed