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संपत्ति के नामांतरण में देनी होगी साढ़े तीन गुना अधिक फीस
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संपत्ति के नामांतरण में देनी होगी साढ़े तीन गुना अधिक फीस
गाजियाबाद। मूल आवंटी की मौत के बाद संपत्ति का नामांतरण कराने पर अब जीडीए को शुल्क के तौर पर 30 हजार रुपये देने होंगे। अभी तक सिर्फ 8050 रुपये जमा कराने होते थे। नामांतरण के लिए जो 20 अक्तूबर तक फीस जमा कर चुके हैं, उन्हें बढ़ा हुआ शुल्क नहीं देना होगा। नामांतरण के लिए प्रोसेसिंग फीस एक सौ रुपये का शुल्क पहले की तरह ही लागू है।
जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि यह व्यवस्था शासन के आदेश एवं प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अनुमति मिलने पर लागू की गई है। परिजन स्वयं से किसी समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराना चाहते हैं तो उन्हें प्राधिकरण में प्रोसेसिंग के तौर पर एक सौ रुपये का भुगतान करना होगा। परिजनों को जीडीए द्वारा अधिकृत समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कराना होगा। ये भी स्पष्ट किया है कि जो आनलाइन 21 अक्तूबर 2022 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं, निर्धारित शुल्क 8050 रुपये जमा कराते हुए 31 अक्तूबर तक सूचना का प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जीडीए ने समाचार पत्रों की सूची भी जारी की है।
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गाजियाबाद। मूल आवंटी की मौत के बाद संपत्ति का नामांतरण कराने पर अब जीडीए को शुल्क के तौर पर 30 हजार रुपये देने होंगे। अभी तक सिर्फ 8050 रुपये जमा कराने होते थे। नामांतरण के लिए जो 20 अक्तूबर तक फीस जमा कर चुके हैं, उन्हें बढ़ा हुआ शुल्क नहीं देना होगा। नामांतरण के लिए प्रोसेसिंग फीस एक सौ रुपये का शुल्क पहले की तरह ही लागू है।
जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि यह व्यवस्था शासन के आदेश एवं प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अनुमति मिलने पर लागू की गई है। परिजन स्वयं से किसी समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराना चाहते हैं तो उन्हें प्राधिकरण में प्रोसेसिंग के तौर पर एक सौ रुपये का भुगतान करना होगा। परिजनों को जीडीए द्वारा अधिकृत समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कराना होगा। ये भी स्पष्ट किया है कि जो आनलाइन 21 अक्तूबर 2022 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं, निर्धारित शुल्क 8050 रुपये जमा कराते हुए 31 अक्तूबर तक सूचना का प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जीडीए ने समाचार पत्रों की सूची भी जारी की है।
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