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वाराणसी बमकांड के दोषी वलीउल्लाह की सजा पर फैसला आज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jun 2022 12:54 AM IST
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वाराणसी बमकांड के दोषी वलीउल्लाह की सजा पर फैसला आज
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गाजियाबाद। वाराणसी बमकांड के दोषी वलीउल्लाह की सजा पर फैसला आज (सोमवार) दोपहर बाद आएगा। वलीउल्लाह को जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने दशाश्वमेघ घाट के पास बम बरामद होने और संकटमोचन मंदिर में हुए बम विस्फोट में वलीउल्लाह को हत्या, हत्या का प्रयास, कानून के खिलाफ कार्य करने, विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करने, दहशत फैलाने के मामले में दोषी माना है। कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में साक्ष्य न मिलने से वलीउल्लाह को अदालत ने बरी कर दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पहला बम धमाका शाम 6.15 बजे वाराणसी के लंका थानाक्षेत्र में संकटमोचन मंदिर में हुआ था। इसमें सात लोग मारे गए थे, जबकि 26 घायल हुए थे। उसी दिन 15 मिनट के बाद 6.30 बजे दशाश्वमेध घाट थाना क्षेत्र में जम्मू रेलवे फाटक की रेलिंग के पास कुकर बम मिला था। पुलिस की सतर्कता से यहां विस्फोट नहीं हो पाया था। इसके पांच मिनट बाद 6.35 बजे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी विश्राम कक्ष के सामने धमाका हुआ था। इसमें नौ लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हुए थे। तीनों मामलों में 16 लोगों की मौत और 76 लोग घायल हुए थे। वाराणसी और इलाहाबाद में अधवक्ताओं ने वलीउल्लाह की पैरवी करने से मना कर दिया था। इसलिए हाईकोर्ट ने गाजियाबाद जिला न्यायालय में केस ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में चार आतंकियों के नाम सामने आए थे। एक आतंकी व बम धमाके का मास्टरमाइंड मोहम्मद जुबैर कश्मीर में हुए मुठभेड़ में मारा जा चुका है। बांग्लादेश के रहने वाले तीन आतंकी जकारिया, मुस्तकीम और वशीर देश छोड़कर बांग्लादेश भाग चुके हैं।
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