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बेटे की हत्यारोपी मां की जमानत अर्जी खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 01:09 AM IST
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बेटे की हत्यारोपी मां की जमानत अर्जी खारिज
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गाजियाबाद। ममता को तार-तार करने वाली अपने तीन महीने के मासूम बेटे की हत्यारोपी मां की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सोनम की जमानत अर्जी खारिज करने योग्य है। आरोप है कि 25 अप्रैल 2022 को सोनम ने मासूम बेटे अक्षित को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। उसके पति आकाश ने मामले की रिपोर्ट भोजपुर थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि थाना भोजपुर में सैदपुर गांव निवासी आकाश की शादी वर्ष 2017 में सोनम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे, इस कारण से सोनम अपने पति आकाश को छोड़कर मायके चली गई थी। रिश्तेदारों के सुलह समझौता कराने के बाद आकाश पत्नी को घर ले आया था। आकाश के साथ रहते हुए सोनम ने एक बेटे अक्षित को जन्म दिया। इसके बाद भी वह बार - बार पति से झगड़ा कर मायके चली जाती थी। आरोप है कि झगड़े के दौरान सोनम हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगी। इस बात से आकाश परेशान होता था, लेकिन उसे यह कभी नहीं लगा कि अपने ही बेटे को मार देगी।
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