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चेन स्नेचर को सात साल कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 01:03 AM IST
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चेन स्नेचर को सात साल कारावास की सजा
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गाजियाबाद। इंदिरापुरम पुलिस द्वारा तीन साल पहले पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सुनवाई के दौरान आरोपी नरूला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो उसके मामले में अदालत ने फैसला सुनाया, जबकि दूसरे आरोपी मेहराज के मामले में मुकदमा विचाराधीन है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सिंह नागर ने बताया है कि इंदिरापुरम थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में 28 अगस्त 2008 को गश्त कर रहे थे। मेवाड़ इंस्टीट्यूट के पास उन्होंने दो बाइक सवार को संदिग्ध परिस्थिति में देखा। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने तमंचे से पुलिस पर फ ायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपने नाम नरूला उर्फ पप्पू और मेहराज उर्फ मोमिन बताया। बयान दिया था कि कुछ दिन पहले एक महिला से सोने की चेन लूट ली थी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई गैंगस्टर एक्ट कोर्ट की न्यायाधीश नीतू पाठक की कोर्ट में हुई। नरूला उर्फ पप्पू को सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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