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Ghaziabad: एक साथ तीन पीढ़ियों के हत्यारे को सजा-ए-मौत, एक ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या में मिला इंसाफ

Mon, 01 Aug 2022 09:18 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 01 Aug 2022 09:18 PM IST
सार

बजरिया रोड निवासी राहुल ने लूटपाट के लिए घर में घुसकर खल-चूरी कारोबारी सतीश गोयल, पत्नी मंजू गोयल, बेटे सचिन गोयल, सचिन की पत्नी रेखा गोयल, बेटा-बेटी अमन, मेघा और हनी की बर्बरता से हत्या कर दी कर थी। घर में 26 लाख रुपये रखे होने की जानकारी पर वह लूटपाट के लिए आया था।

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Ghaziabad Death sentence for murderer of seven members of same family in Ghaziabad
कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

विस्तार

नई बस्ती की अनाज मंडी में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों के सात लोगों की हत्या करने के दोषी राहुल वर्मा (30) को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई।

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इक्कीस मई 2013 की रात नौ बजे हुए हत्याकांड की नौ साल चली सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल चंद्र सेमवाल ने सोमवार दोपहर दो बजकर 52 मिनट पर फैसला सुनाते हुए कहा, यह अपराध विरल से विरलतम श्रेणी का है। छुरी से गला काटकर जिन लोगों की हत्या की गई, उनमें तीन मासूम बच्चे थे। कोर्ट ने कहा कि राहुल वर्मा... तुम्हें इस गुनाह के लिए मृत्युदंड दिया जाता है।
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बजरिया रोड निवासी राहुल ने लूटपाट के लिए घर में घुसकर खल-चूरी कारोबारी सतीश गोयल, पत्नी मंजू गोयल, बेटे सचिन गोयल, सचिन की पत्नी रेखा गोयल, बेटा-बेटी अमन, मेघा और हनी की बर्बरता से हत्या कर दी कर थी। सतीश गोयल के गुर्दे के प्रत्यारोपण के लिए घर में 26 लाख रुपये रखे होने की जानकारी पर वह लूटपाट के लिए आया था। उसने पुलिस पूछताछ में गुनाह कुबूल करते हुए कहा था कि मैं लूट करने आया था, चेहरे पर नकाब डाल रखा था, लेकिन यह हट गया। पहचान होने पर पकड़े जाने के डर से सबकी हत्या कर दी।

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पेड़ के नीचे छिपाई थी छुरी

उसे वारदात के अगले दिन 22 मई को सुबह 11: 30 बजे रेलवे स्टेशन रोड पर से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से सतीश गोयल के घर से लूटे गए गहने और नकदी बरामद हुई। उसके बैग में मिले कपड़ों पर खून लगा मिला। उसकी निशानदेही पर धोबीघाट के पास से पेड़ के नीचे छिपाई गई वह छुरी मिली जिससे उसने हत्याकांड किया था। उसके खिलाफ घंटाघर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट सतीश गोयल के दामाद सचिन मित्तल ने दर्ज कराई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा और संजय त्यागी ने बताया कि उसके खिलाफ 28 गवाह और 98 सुबूत पेश किए गए। इनके आधार पर उसे 30 जुलाई को दोषी करार दे दिया गया था। सजा के लिए एक अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी।

राहुल का कृत्य समाज में भय व आक्रोश उत्पन्न करने वाला

अपने 56 पेज के आदेश में सजा सुनाते हुए जज निर्मल चंद्र सेमवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त के पक्ष में कोई हल्की परिस्थिति नहीं बनती है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध उत्तेजक परिस्थितियां काफी हैं। उसके पक्ष में हल्की परिस्थिति नगण्य है। उत्तेजक परिस्थिति का पलड़ा हल्की परिस्थिति से काफी भारी है।

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से एक ही परिवार के सात लोगों जिनमें मासूम बच्चे भी थे, की छुरी से गला काट कर हत्या की गई है। ऐसे कृत्य से समाज में भय तथा आक्रोश उत्पन्न होगा। लोगों को समाज में शांतिपूर्ण तरीके से जीवनयापन करना दूभर हो जाएगा। यह गुनाह विरल से विरलतम श्रेणी का है। इसके लिए मृत्युदंड दिया जाता है।

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