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कोरोना का कहर: गाजियाबाद में रिकॉर्ड तोड़ रहा संक्रमण, बीते 24 घंटे में 360 नए मामले, आज से नई पाबंदियां लागू

Thu, 06 Jan 2022 11:29 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 06 Jan 2022 11:29 AM IST
सार

जिले में अब सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या हजार को पार कर 1167 हो गई है। यह भी जानकारी दी गई है कि बीते एक दिन में आठ मरीजों का आइसोलेशन पूरा हो गया है।

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Ghaziabad coronavirus update 6 January 360 new cases in last 24 hours these restrictions impose in district from today swimming pool shut and other things
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गाजियाबाद में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताजनक हालात पैदा कर दिए हैं। गुरुवार को जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में 360 नए संक्रमित सामने आए हैं।

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इसके साथ ही जिले में अब सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या हजार को पार कर 1167 हो गई है। यह भी जानकारी दी गई है कि बीते एक दिन में आठ मरीजों का आइसोलेशन पूरा हो गया है। गाजियाबाद में गुरुवार को भी ढाई सौ से ज्यादा मामले आए थे। इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए जिले के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है।
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कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार के पार, स्वीमिंग पूल और जिम बंद
गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार का आंकड़ा पार हो गया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड लाइन जारी करते हुए सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। गाइड लाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल वाटर पार्क और जिम बंद करने का आदेश दिया है।
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50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट आदि
रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्वाइंट्स और सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। इन सभी स्थानों पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर हेल्प डेस्क संचालित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। कसी भी बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होंगे, उन्हें कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी सैनिटाइजेशन का मुख्य रूप से पालन करना होगा। खुले स्थान पर ग्राउंड की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे।


बाजारों के लिए ये हैं नियम
मंडी स्थल, साप्ताहिक बाजार पर भीड़ का नियंत्रण होना जरूरी है। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही ट्रकों की आवाजाही होगी। इस नियम को सख्ती से पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे। जिससे कि कोविड गाइड लाइन का पालन हो सके। धार्मिक संस्थानों पर कोविड -9 के स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।

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