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Ghaziabad: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, 22 फरवरी को होगी पीड़िता की गवाही

Wed, 08 Feb 2023 09:47 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला, माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
अमर उजाला, माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 08 Feb 2023 09:47 PM IST
सार

अगली गवाही पीड़िता की है जिसके लिए अदालत द्वारा 22 फरवरी 2023 की तारीख नियत कर दी गई है।

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Ghaziabad Bail application of accused in minor sexual harassment rejected
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : amar ujala

विस्तार

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में 12 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त नरेंद्र डेरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। न्यायाधीश हर्षवर्धन की अदालत ने बुधवार को नरेंद्र डेरा की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

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12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अन्य मामला प्रकाश में आया जिसमें अभियुक्त नरेंद्र डेरा सह अभियुक्त महिला व सह अभियुक्त नाबालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मामले में नरेंद्र डेरा ने अपनी जमानत की अर्जी पोक्सो कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हर्षवर्धन की अदालत ने लगाई थी, अदालत ने सुनवाई पर 8 फरवरी 2023 की तारीख नियत थी।
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वहीं मामले में सुनवाई पर भी 8 फरवरी 2023 की तारीख नियत है जिसमें पीड़िता के पिता वादी मुकदमा के बयान दर्ज किए गए। अगली गवाही पीड़िता की है जिसके लिए अदालत द्वारा 22 फरवरी 2023 की तारीख नियत कर दी गई है।

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