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Ghaziabad News: हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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गाजियाबाद। मामूली कहासुनी को लेकर सिर पर डंडा मारकर युवक की हत्या करने के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।
घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में तीन जून 2025 को हुई थी। मृतक के भाई दीपेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बड़ा भाई गेंदालाल वसुंधरा क्षेत्र में किसी झुग्गी झोपड़ी में रहता था। गेंदालाल ड्राइवरी का कार्य करता था। आखिरी बार उसकी अपने भाई से दो जून 2025 को फोन पर बात हुई थी। इसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा था। तब दीपेंद्र कुमार उसे तलाशता हुआ इंदिरापुरम पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। तीन जून को इंदिरापुरम पुलिस ने फोन पर एक शव बरामद होने की सूचना दी। शव को मोर्चरी में रखवाया हुआ था। जानकारी करने पर पता चला कि उसके भाई गेंदालाल का रंजीत नाम के युवक से झगड़ा हुआ था, जो उसके साथ ही झोपड़ी में रहता था। उसी ने सिर पर डंडा मारकर गेंदालाल की हत्या कर दी है। अभियुक्त ने कहा कि उसको फंसाया जा रहा है। मृतक शराब पीने का आदी था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ गवाह ने बयान दिए हैं। न्यायालय ने दोनों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में तीन जून 2025 को हुई थी। मृतक के भाई दीपेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बड़ा भाई गेंदालाल वसुंधरा क्षेत्र में किसी झुग्गी झोपड़ी में रहता था। गेंदालाल ड्राइवरी का कार्य करता था। आखिरी बार उसकी अपने भाई से दो जून 2025 को फोन पर बात हुई थी। इसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा था। तब दीपेंद्र कुमार उसे तलाशता हुआ इंदिरापुरम पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। तीन जून को इंदिरापुरम पुलिस ने फोन पर एक शव बरामद होने की सूचना दी। शव को मोर्चरी में रखवाया हुआ था। जानकारी करने पर पता चला कि उसके भाई गेंदालाल का रंजीत नाम के युवक से झगड़ा हुआ था, जो उसके साथ ही झोपड़ी में रहता था। उसी ने सिर पर डंडा मारकर गेंदालाल की हत्या कर दी है। अभियुक्त ने कहा कि उसको फंसाया जा रहा है। मृतक शराब पीने का आदी था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ गवाह ने बयान दिए हैं। न्यायालय ने दोनों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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