{"_id":"67f5769889c832bc7103560d","slug":"ganja-smuggler-sentenced-to-two-years-and-nine-months-imprisonment-ghaziabad-news-c-30-gbd1016-608860-2025-04-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: गांजा तस्कर को दो साल नौ माह का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: गांजा तस्कर को दो साल नौ माह का कारावास
विज्ञापन
गाजियाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने राजू को दोषी करार देते हुए दो साल नौ माह (33 माह) कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2022 को इंदिरापुरम थाना पुलिस न्यायखंड क्षेत्र में वाहनों और संदिग्धों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में पॉलिथिन थैली लिए खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह व्यक्ति घबरा कर भागने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे दाैड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजू बताया। तलाशी लेने पर राजू के पास से एक किलो एक सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान राजू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने अदालत से अपील किया था कि कम से कम सजा दी जाए।
26 अगस्त को शालीमार गार्डन पुलिस ने पप्पू कालोनी में चेकिंग के दौरान उमर और कामिल नामक दो युवकों को पकड़कर तलाशी ली। उमर के पास नशा करने की 600 और कामिल से 525 गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने उमर और कामिल को एक साल सात माह के साथ दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा करने करने पर दोनों को एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2022 को इंदिरापुरम थाना पुलिस न्यायखंड क्षेत्र में वाहनों और संदिग्धों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में पॉलिथिन थैली लिए खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह व्यक्ति घबरा कर भागने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे दाैड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजू बताया। तलाशी लेने पर राजू के पास से एक किलो एक सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान राजू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने अदालत से अपील किया था कि कम से कम सजा दी जाए।
विज्ञापन
26 अगस्त को शालीमार गार्डन पुलिस ने पप्पू कालोनी में चेकिंग के दौरान उमर और कामिल नामक दो युवकों को पकड़कर तलाशी ली। उमर के पास नशा करने की 600 और कामिल से 525 गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने उमर और कामिल को एक साल सात माह के साथ दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा करने करने पर दोनों को एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन