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गाजियाबाद के नंदग्राम में बड़ा घोटाला: एटीएम कैश लोडिंग में 57 करोड़ में से 77 लाख गायब, संचालक पर एफआईआर

Sat, 24 Oct 2026 11:54 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 24 Oct 2026 11:54 AM IST
सार

गाजियाबाद में 77 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जहां हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रबंधक घनश्याम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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Fraud of 77 lakh in Nandgram under pretext of loading cash into ATM
एटीएम कैश लोडिंग धोखाधड़ी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

थाना नंदग्राम क्षेत्र में एटीएम मशीनों के रखरखाव और कैश लोडिंग से जुड़ी एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर घनश्याम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी विभिन्न बैंकों के एटीएम मशीनों के रखरखाव और उनमें कैश लोडिंग का कार्य करती है। गाजियाबाद शहर में कुल 31 एटीएम की कैश लोडिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 'जीडी सर्विसेज' नामक फर्म को दी गई थी। इस फर्म का संचालन गौरव वर्मा पुत्र मुकेश कुमार वर्मा निवासी सेवा नगर नंदग्राम द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा एटीएम में कैश डालने के लिए जीडी सर्विसेज के आईसीआईसीआई बैंक खाते में धनराशि भेजी जाती थी।  
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77 लाख से अधिक की रकम का नहीं दिया हिसाब
शिकायतकर्ता के अनुसार, 23 सितंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 के बीच एटीएम में लोड करने के लिए जीडी सर्विसेज को कुल 57,60,80,000 रुपये (सत्तावन करोड़ साठ लाख अट्ठावन हजार रुपये) की भारी-भरकम राशि कंपनी द्वारा दी गई थी। इसमें से 77,28,800 रुपये (सत्तर लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ रुपये) का हिसाब मांगने पर भी आरोपी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आरोप है कि यह धनराशि एटीएम मशीनों में डाली ही नहीं गई।  
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अभद्रता और धमकी का आरोप
कंपनी के अधिकारियों ने जब इस संबंध में आरोपी से संपर्क किया तो उसने पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और बदतमीजी भी की। पीड़ित पक्ष ने पूर्व में स्थानीय पुलिस चौकी और पुलिस उपायुक्त को शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली गई, जिसके आदेश पर अब थाना नंदग्राम में बीएनएस की धाराओं (318 पात्र और 352) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

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