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Ghaziabad News: किशोरी की पिटाई करने के दोषी को पांच साल कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 19 Apr 2023 12:58 AM IST
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Five years in jail for beating up a teenager
गाजियाबाद। लोनी बार्डर थाना क्षेत्र मे छह साल पहले किशोरी को बहलाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देने पर पाक्सो कोर्ट ने दोषी प्रदीप को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश तेंद्र पाल ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ बहला फुसला कर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराया था। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक व्यक्ति परिवार सहित किराये के मकान पर रहता है। उसकी बेटी गोकुलपुरी दिल्ली स्कूल में पढ़ती है। पड़ोस में ही किराये पर रहने वाला प्रदीप और बंगाली किशोरी को स्कूल आते-जाते परेशान करता था। एक मार्च 2017 को किशोरी सुबह स्कूल जा रही थी। उसी समय रास्ते में प्रदीप और उसके मकान मालिक का बेटा किशोरी को स्कूल छोड़ने के बहाने जबरन बाइक पर बिठा कर उसे घंटाघर के पास गाजियाबाद एक होटल में ले गया। वहां उसकी पिटाई करने के बाद डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया।
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घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे वापस घर छोड़ दिया। किशोरी ने घटना की जानकारी अपने पिता को बताई। किशोरी के पिता ने मामले की रिपोर्ट चार अप्रैल 2017 दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर छेड़छाड़, दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रदीप को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए थे।
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