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Ghaziabad News: सड़क हादसे में बीमा क्लेम लेने के लिए रची कहानी, केस दर्ज
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गाजियाबाद। मुरादनगर क्षेत्र में 26 अक्तूबर 2017 को हुए एक सड़क हादसे के मामले में बीमा क्लेम लेने के लिए झूठी कहानी रचने का मामला सामने आया है। हादसे में घायल संदीप कुमार व उसके परिजनों ने मामले में केस दर्ज कराकर वार्षिक 24 फीसदी ब्याज दर के साथ साढ़े 52 लाख रुपये का दावा किया। मामले की जांच में कई तथ्य अलग मिलने पर एसआईटी ने जांच की तो घटनास्थल के गवाह नाहर सिंह, लोकेश, संजीव और हरेंद्र ने ट्रक से हादसा होने की बात बताई। जबकि क्लेम में कार से हादसा होना बताया गया था। वहीं वाहन चालक ने घटना होने और वाहन मालिक व चालक ने एक-दूसरे को जानने से भी इन्कार किया। इतना ही नहीं हादसा घटना स्थल से 21 किलोमीटर दूर दिखाया गया। मामले में एसआईटी ने जांच कर निरीक्षक वासिक सिद्दीकी ने कविनगर थाने में संदीप कुमार, कोषराज सिंह और जगदीश के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
एसआईटी में शामिल निरीक्षक वासिक सिद्दीकी का कहना है कि फर्जी बीमा क्लेम लेकर बीमा कंपनियों को करोड़ों की चपत लगाने के कई मामलों जांच की जा रही है। एक मामले में रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से संदीप कुमार बनाम निति कुमार की जांच मिली। उनका कहना है कि मुरादनगर क्षेत्र के गांव सुठारी निवासी संदीप कुमार ने 31 जनवरी 2019 को अपने अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में स्विफ्ट कार मालिक नितिन कुमार निवासी न्यू कोटगांव यादवनगर-टू और कार चालक विनोद कुमार निवासी सुरागा मुरादनगर और बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें बताया गया था कि 26 अक्टूबर 2017 की रात करीब नौ बजे वह परिजन जगदीश, पिता उदयवीर तथा चाचा कोषराज के साथ बुग्गी में सवार होकर गंगास्नान के लिए गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। इसी दौरान सुराना-मुरादनगर रोड पर पीतम के भट्ठे के पास स्विफ्ट कार ने पीछे से टक्कर मार दी। अस्पताल में उपचार के दौरान उनका पैर काटना पड़ा। वाद में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी को 24 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज के साथ साढ़े 52 लाख रुपये देने का उत्तरदायी ठहराया गया था। संदीप ने मुरादनगर थाने में 66 दिन बाद चालक विनोद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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एसआईटी में शामिल निरीक्षक वासिक सिद्दीकी का कहना है कि फर्जी बीमा क्लेम लेकर बीमा कंपनियों को करोड़ों की चपत लगाने के कई मामलों जांच की जा रही है। एक मामले में रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से संदीप कुमार बनाम निति कुमार की जांच मिली। उनका कहना है कि मुरादनगर क्षेत्र के गांव सुठारी निवासी संदीप कुमार ने 31 जनवरी 2019 को अपने अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में स्विफ्ट कार मालिक नितिन कुमार निवासी न्यू कोटगांव यादवनगर-टू और कार चालक विनोद कुमार निवासी सुरागा मुरादनगर और बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें बताया गया था कि 26 अक्टूबर 2017 की रात करीब नौ बजे वह परिजन जगदीश, पिता उदयवीर तथा चाचा कोषराज के साथ बुग्गी में सवार होकर गंगास्नान के लिए गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। इसी दौरान सुराना-मुरादनगर रोड पर पीतम के भट्ठे के पास स्विफ्ट कार ने पीछे से टक्कर मार दी। अस्पताल में उपचार के दौरान उनका पैर काटना पड़ा। वाद में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी को 24 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज के साथ साढ़े 52 लाख रुपये देने का उत्तरदायी ठहराया गया था। संदीप ने मुरादनगर थाने में 66 दिन बाद चालक विनोद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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