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Ghaziabad News: बिना एनओसी दिए विद्युत कनेक्शन, एक हजार से अधिक इमारतें जांच के घेरे में

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 01:52 AM IST
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Electricity connections without NOC, more than 1000 buildings under scrutiny
अहिंसा खंड एक स्थित शिप्रा सृष्टि सोसायटी के फ्लैट में आग लगने से उठता धुआं । संवाद
गाजियाबाद। इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी में बिना एनओसी बिजली कनेक्शन देने का मामला इकलौता नहीं है। जिलेभर में एक हजार से अधिक इमारतों में नियमों को ताक पर रखकर ऊर्जा निगम की ओर से कनेक्शन दिए जाने का मामला सामने आया है।
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खास बात यह है कि विद्युत सुरक्षा विभाग ने ऊर्जा निगम के अफसरों को कम से कम 20 बार पत्र लिखकर बिना एनओसी कनेक्शन न देने के लिए कहा था। अब ऊर्जा निगम के अधिकारी नियमों के तहत कनेक्शन देने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ विद्युत सुरक्षा विभाग इसे नियम विरुद्ध बता रहा है।
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गौर ग्रीन एवेन्यू में आग लगने की घटना के बाद ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। माना जा रहा है कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जिन एक हजार से अधिक इमारतों को कनेक्शन दिए गए, उनमें कब और किन अधिकारियों-कर्मचारियों ने कनेक्शन जारी किए, इसकी भी जांच कराने की तैयारी है।
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विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि जिन-जिन सोसायटियों और व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा निगम ने कनेक्शन दिए हैं, उनकी सूची मांगी गई है। विभाग की टीम बनाकर निगरानी कराई जा रही है। जैसे-जैसे मामले सामने आएंगे, संबंधित भवनों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
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एलटी और एचटी कनेक्शन पर अलग-अलग नियम

ऊर्जा निगम जोन-1 के मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने कहा कि यदि एलटी (लो टेंशन) कनेक्शन है तो निगम को बिना एनओसी के कनेक्शन देने का अधिकार है। एचटी (हाई टेंशन) कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि विद्युत सुरक्षा विभाग किस प्रकार के कनेक्शन और किस समय जारी कनेक्शन की बात कर रहा है।


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लिफ्ट पंजीकरण में भी भारी लापरवाही

जिले की सोसायटियों और व्यावसायिक भवनों में करीब पांच हजार लिफ्ट संचालित हैं। इनमें से सिर्फ 3,140 का ही पंजीकरण कराया गया है। करीब 1,800 लिफ्ट बिना पंजीकरण के चल रही हैं। इससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। विद्युत सुरक्षा विभाग ने पंजीकरण न कराने वाले भवनों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस की प्रति संबंधित आरडब्ल्यूए और एओए पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। लगातार हादसों के बावजूद सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही जारी है।
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