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नामांकन से पहले हर प्रत्याशी को खुलवाना होगा नया बैंक खाता

Sun, 08 Jan 2017 09:59 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Sun, 08 Jan 2017 09:59 PM IST
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Each candidate will have to open a new bank account before enrollment
बैंक अकाउंट - फोटो : demo pic

चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में अपना नया एकाउंट खुलवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने इस बात आदेश जारी कर दिया है। रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के बाद उन्होंने इस बाबत आदेश जारी किया।

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उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी 16 जनवरी तक किसी भी बैंक अथवा डाकघर में अपना नया एकाउंट अवश्य खुलवा लें। 17 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ नए खुलवाए गए बैंक एकाउंट की भी जानकारी देनी होगी।
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निधि केसरवानी ने यह भी बताया कि इस बाद चुनाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 28 लाख निर्धारित की है। चुनाव संबंधी सभी खर्चों का भुगतान इसी बैंक एकाउंट से करना आवश्यक है।
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अन्य किसी भी बैंक एकाउंट से कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च का भुगतान नहीं कर सकेगा। निर्वाचन संबंधी प्रत्येक देयता सिर्फ इसी एकाउंट से किया जाएगा।

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