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Ghaziabad News: युवक को घायल करने वाले चालक पर लगा 1500 रुपये का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 01:38 AM IST
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Driver who injured the young man
गाजियाबाद। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 की अदालत ने बृहस्पतिवार को मुरादनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में आरोपी टीटू को दोषी ठहराते हुए 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, 10 फरवरी 2018 को वादी शशि सैंगर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी टीटू ने अपनी गाड़ी को तेज और लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस केस के दौरान आरोपी ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार करते हुए दया की प्रार्थना की। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए कुल 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना अगर जमा नहीं करेगा तो उसे नौ दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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