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Ghaziabad News: कल से महंगा होगा कुत्तों का पंजीकरण, शुल्क एक हजार
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गाजियाबाद। अगर आपने अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराया है तो इस काम को आज ही कर लें। एक अप्रैल से कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 200 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये होने जा रहा है। साथ ही, कुत्ता पालने के लिए बनाई गई नई नियमावली के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर अब 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। नियमावली के अनुसार एक फ्लैट में चार से ज्यादा कुत्ते नहीं पाले जा सकेंगे। साथ ही, कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा।
नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुत्तों के पंजीकरण का शुल्क 200 रुपये निर्धारित है, जो एक अप्रैल से 1000 रुपये हो जाएगा। हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है, इसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है जिसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जा रहा है। पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर अब कुत्ता पालने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों की संख्या 16 हजार से अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन नगर निगम में अब तक महज छह हजार कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है।
ऐसे में कुत्ता पालने के शौकीन लोगों के पास 31 मार्च अंतिम दिन है, इसके बाद पांच गुना ज्यादा पंजीकरण शुल्क देना होगा। साथ ही, बिना पंजीकरण के कुत्ता पालते पाए जाने पर मालिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह जुर्माना राशि प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पालने पर भी लागू होगी। हालाकि, जो लोग पहले से ही प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं उनको अपने कुत्तों की नसबंदी करानी होगी। कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। डॉग रजिस्ट्रेशन एप के अलावा गाजियाबाद 311 एप पर भी कुत्तों का पंजीकरा कराया जा सकता है।
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इन नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध
यह प्रतिबंध मिक्सड और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू होगा। इन ब्रीड में पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचाकी), दक्षिण रूसी शेफर्ड (ओवचाकी), कोकेशियान शेफर्ड डॉग, सर्प्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरियो, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गॉर्ड, केन कोरो, और टॉर्नजैक शामिल हैं।
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इन नियमों पर दें ध्यान
- एक फ्लैट में अधिकतम चार कुत्तों का ही पंजीकरण होगा।
- लिफ्ट, पार्क आदि में कुत्तों के मुंह पर मजल लगाना जरूरी।
- किसी के घर के आगे कुत्तों को खाना खिलाना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित।
- कुत्ता अगर गंदगी फैलाता है तो सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी।
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करीब चार साल कुत्तों के पंजीकरण की राशि बढ़ाई जा रही है। नई नियमावली में जुर्माना राशि को 10 हजार रुपये किया गया है। लोगों से अपील है कि अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण आज ही करा लें।
- डॉ. अनुज कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
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नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुत्तों के पंजीकरण का शुल्क 200 रुपये निर्धारित है, जो एक अप्रैल से 1000 रुपये हो जाएगा। हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है, इसके लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है जिसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जा रहा है। पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर अब कुत्ता पालने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों की संख्या 16 हजार से अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन नगर निगम में अब तक महज छह हजार कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है।
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ऐसे में कुत्ता पालने के शौकीन लोगों के पास 31 मार्च अंतिम दिन है, इसके बाद पांच गुना ज्यादा पंजीकरण शुल्क देना होगा। साथ ही, बिना पंजीकरण के कुत्ता पालते पाए जाने पर मालिक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह जुर्माना राशि प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पालने पर भी लागू होगी। हालाकि, जो लोग पहले से ही प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं उनको अपने कुत्तों की नसबंदी करानी होगी। कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। डॉग रजिस्ट्रेशन एप के अलावा गाजियाबाद 311 एप पर भी कुत्तों का पंजीकरा कराया जा सकता है।
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इन नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध
यह प्रतिबंध मिक्सड और क्रॉस सभी नस्लों पर लागू होगा। इन ब्रीड में पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचाकी), दक्षिण रूसी शेफर्ड (ओवचाकी), कोकेशियान शेफर्ड डॉग, सर्प्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरियो, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गॉर्ड, केन कोरो, और टॉर्नजैक शामिल हैं।
इन नियमों पर दें ध्यान
- एक फ्लैट में अधिकतम चार कुत्तों का ही पंजीकरण होगा।
- लिफ्ट, पार्क आदि में कुत्तों के मुंह पर मजल लगाना जरूरी।
- किसी के घर के आगे कुत्तों को खाना खिलाना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित।
- कुत्ता अगर गंदगी फैलाता है तो सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी।
करीब चार साल कुत्तों के पंजीकरण की राशि बढ़ाई जा रही है। नई नियमावली में जुर्माना राशि को 10 हजार रुपये किया गया है। लोगों से अपील है कि अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण आज ही करा लें।
- डॉ. अनुज कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी