{"_id":"57e422a34f1c1bff44a84f2b","slug":"do-forget-to-september-30-will-have-no-trouble","type":"story","status":"publish","title_hn":"30 सितंबर भूल न जाना, नहीं तो होगी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
30 सितंबर भूल न जाना, नहीं तो होगी परेशानी
ब्यूरो,अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Fri, 23 Sep 2016 12:01 AM IST
विज्ञापन
टैक्स
- फोटो : Demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इस बार 30 सितंबर खास तारीख बन गई है। इस तारीख को भूले लोग हाउस टैक्स की छूट गवां सकते हैं, इनकम टैक्स के कानूनी दांवपेंच में फंस सकते हैं। यही नहीं दुर्बल आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग अपने मकान के सपने से हाथ धो सकते हैं।
इन सुविधाओं का लाभ लेना है तो लोगों को 30 सितंबर से पहले हाउस टैक्स जमा करना होगा, इनकम टैक्स में अपनी अघोषित संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और मकान के लिए डूडा विभाग में आवेदन करना होगा।
अक्तूबर से घट जाएगी हाऊस टैक्स छूट
नगर निगम ने इस बार हाउस टैक्स में छूट देने के लिए स्लैब तय कर दिया है। 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने वालों को 20 फीसदी छूट दी गई थी। अब 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम 15 फीसदी छूट देगा।
विज्ञापन
यानी यह छूट पाने के लिए लोगों के पास अब सिर्फ 11 दिन बाकी है। 1 अक्तूबर से छूट की दर सिर्फ 10 फीसदी रह जाएगी। अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा का कहना है कि निगम ने जो छूट स्लैब लागू किया है, उसी के मुताबिक भवन मालिकों को लाभ दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 की बजाय 10 फीसदी छूट मिलेगी।
इनकम टैक्स विभाग करेगर छापेमारी
इनकम टैक्स विभाग ने लोगों के लिए अघोषित संपत्ति को स्वत: घोषित करने की योजना शुरू की हुई है। अघोषित संपत्ति की की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।
सिर्फ उनसे 45 फीसदी टैक्स लिया जाएगा और उनकी अघोषित आय को वैद्य कर दिया जाएगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स छापामारी अभियान शुरू करेगी।
टैक्स एडवोकेट जावेद खान का कहना है कि यह पहली बार है कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को ऐसा मौका दिया है, बिना किसी पेनल्टी या कार्रवाई के सपंत्ति घोषित की जा सकती है।
पीएम आवास योजना में मिलेगा मकान
केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इस योजना में शहरी आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने की योजना है। योजना का लाभ अधिकतम 6 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले लोग ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उनके नाम पर देश भर में कहीं भी दूसरा मकान न हो।
इसके लिए आवेदन की तारीख पूर्व में 9 सितंबर तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। यानी अपना मकान पाने की हसरत रखने वाले डूडा विभाग में जाकर 30 सितंबर तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।
विज्ञापन
इन सुविधाओं का लाभ लेना है तो लोगों को 30 सितंबर से पहले हाउस टैक्स जमा करना होगा, इनकम टैक्स में अपनी अघोषित संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और मकान के लिए डूडा विभाग में आवेदन करना होगा।
विज्ञापन
अक्तूबर से घट जाएगी हाऊस टैक्स छूट
नगर निगम ने इस बार हाउस टैक्स में छूट देने के लिए स्लैब तय कर दिया है। 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने वालों को 20 फीसदी छूट दी गई थी। अब 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम 15 फीसदी छूट देगा।
विज्ञापन
यानी यह छूट पाने के लिए लोगों के पास अब सिर्फ 11 दिन बाकी है। 1 अक्तूबर से छूट की दर सिर्फ 10 फीसदी रह जाएगी। अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा का कहना है कि निगम ने जो छूट स्लैब लागू किया है, उसी के मुताबिक भवन मालिकों को लाभ दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा करने वालों को 15 की बजाय 10 फीसदी छूट मिलेगी।
इनकम टैक्स विभाग करेगर छापेमारी
इनकम टैक्स विभाग ने लोगों के लिए अघोषित संपत्ति को स्वत: घोषित करने की योजना शुरू की हुई है। अघोषित संपत्ति की की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।
सिर्फ उनसे 45 फीसदी टैक्स लिया जाएगा और उनकी अघोषित आय को वैद्य कर दिया जाएगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स छापामारी अभियान शुरू करेगी।
टैक्स एडवोकेट जावेद खान का कहना है कि यह पहली बार है कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को ऐसा मौका दिया है, बिना किसी पेनल्टी या कार्रवाई के सपंत्ति घोषित की जा सकती है।
पीएम आवास योजना में मिलेगा मकान
केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इस योजना में शहरी आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने की योजना है। योजना का लाभ अधिकतम 6 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले लोग ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उनके नाम पर देश भर में कहीं भी दूसरा मकान न हो।
इसके लिए आवेदन की तारीख पूर्व में 9 सितंबर तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। यानी अपना मकान पाने की हसरत रखने वाले डूडा विभाग में जाकर 30 सितंबर तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।