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Ghaziabad News: भारत सिटी में मेंटेनेंस शुल्क बढ़ोतरी पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने लगाई रोक
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साहिबाबाद। भारत सिटी फेज-1 अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की ओर से मेंटेनेंस शुल्क में की गई बढ़ोतरी पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी है। निवासियों की ओर से शिकायत पर एओए को नोटिस जारी कर शुल्क बढ़ाने के संबंध में जवाब मांगा है।
दरअसल, सोसायटी निवासी विक्रांत ने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार से रणधीर शर्मा समेत 149 निवासियों की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायत करके मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने का आरोप लगाया। इसमें बताया गया कि रविवार को एओए की ओर से एक सूचना जारी कर कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क को 1.28 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह से बढ़ाकर 2.25 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया है। यह बढ़ोतरी मंगलवार (21 जुलाई) से लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। मेंटेनेंस शुल्क में करीब 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। आरोप है कि यह निर्णय बिना जीबीएम, वित्तीय विवरण, रिपोर्ट या सदस्यों के समक्ष आय-व्यय का पारदर्शी ब्योरा प्रस्तुत किए बिना ही लिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से जारी पत्र में एओए अध्यक्ष और सचिव को निर्देश दिया गया है कि शिकायत में बिंदुवार आख्या, साक्ष्य और प्रमाणों सहित 15 दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह भी निर्देश दिया गया है कि मामले का अंतिम निस्तारण होने तक बढ़ाए गए मेंटेनेंस शुल्क को लागू न किया जाए।
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दरअसल, सोसायटी निवासी विक्रांत ने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार से रणधीर शर्मा समेत 149 निवासियों की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायत करके मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने का आरोप लगाया। इसमें बताया गया कि रविवार को एओए की ओर से एक सूचना जारी कर कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क को 1.28 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह से बढ़ाकर 2.25 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया है। यह बढ़ोतरी मंगलवार (21 जुलाई) से लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। मेंटेनेंस शुल्क में करीब 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। आरोप है कि यह निर्णय बिना जीबीएम, वित्तीय विवरण, रिपोर्ट या सदस्यों के समक्ष आय-व्यय का पारदर्शी ब्योरा प्रस्तुत किए बिना ही लिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से जारी पत्र में एओए अध्यक्ष और सचिव को निर्देश दिया गया है कि शिकायत में बिंदुवार आख्या, साक्ष्य और प्रमाणों सहित 15 दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह भी निर्देश दिया गया है कि मामले का अंतिम निस्तारण होने तक बढ़ाए गए मेंटेनेंस शुल्क को लागू न किया जाए।
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