{"_id":"659af36ee5ecbcc1d20eb777","slug":"daughter-made-a-deal-of-land-for-rs-5-crore-by-pretending-her-living-father-was-dead-ghaziabad-news-c-30-gbd1015-280583-2024-01-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"दगाबाज बेटी: संपत्ति के लालच में पिता की जमीन का किया सौदा, मृत बताकर सीए को बेची; अब होगी फर्जीवाड़े की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दगाबाज बेटी: संपत्ति के लालच में पिता की जमीन का किया सौदा, मृत बताकर सीए को बेची; अब होगी फर्जीवाड़े की जांच
Mon, 08 Jan 2024 12:24 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
Published by: गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jan 2024 12:24 AM IST
सार
इंदिरापुरम के नीतिखंड में रहने वाली एक बेटी ने अपनी जीवित पिता को मृत बताकर पांच कराेड़ रुपये में जमीन का सौदा कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इंदिरापुरम के नीतिखंड में बेटी शोभा गोस्वामी ने अपने जीवित पिता संजीव गर्ग को मृत बताकर एक भूखंड का पांच कराेड़ रुपये में सौदा सीए दंपती मोनिका गर्ग और तनुज गर्ग से कर दिया। एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) से लोन कराने के बाद किस्त नहीं देने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
विज्ञापन
कंपनी के अधिकारी राजेश की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय की अदालत ने इंदिरापुरम थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। अधिवक्ता ज्ञानवर्धन सिंह ने बताया कि आरडीसी में एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) संचालित है।
विज्ञापन
दादरी क्षेत्र के सीए दंपती मोनिका गर्ग और तनुज गर्ग ने भूखंड संबंधित कूट रचित कागजातों के आधार पर आपसी सहमति से षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी करके दो करोड़ 43 लाख से अधिक का कंपनी से ऋण ले लिया।
विज्ञापन
कंपनी की किश्त वापस नहीं करने पर जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि शोभा ने जीडीए कर्मचारियों से मिलीभगत कर भूखंड से पिता का नाम खारिज कराने के बाद अपने नाम दाखिल भी करा लिया था।
पिता संजीव को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने जीडीए में शिकायत कर खारिज-दाखिल निरस्त करा दिया और बताया कि वह भूखंड के मालिक हैं। ज्ञानवर्धन सिंह ने बताया कि इंदिरापुरम थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि राजेश सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सीए दंपती मोनिका गर्ग और तनुज गर्ग, शोभा, प्रापर्टी डीलर सचिन भटनागर और संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले के जांच का आदेश दिया है।