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यूपी के सीनियर पीसीएस अफसर एके लाल को हाईकोर्ट से राहत

Mon, 10 Apr 2017 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो/ गाजियाबाद Updated Mon, 10 Apr 2017 12:22 AM IST
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UP Senior PCS officer AK Lal gets relief from High Court
कोर्ट - फोटो : Pintrest
रिश्वत के आरोप में फंसे यूपी के सीनियर पीसीएस अफसर एके लाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बीमार चल रहे एके लाल की शार्ट टर्म बेल अवधि को हाईकोर्ट ने तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। एके लाल को 10 अप्रैल तक कोर्ट में सरेंडर करना था। जमानत अवधि बढ़ने के बाद अब वह 10 जुलाई को सरेंडर करेंगे।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता साई गिरधर द्विवेदी ने बताया कि नोएडा गेल में प्रति नियुक्ति पर तैनात यूपी के सीनियर पीसीएस अफसर एके लाल को सीबीआई ने 2013 में गिरफ्तार किया था। उन पर रिश्वत लेने का आरोप है। उन्होंने बताया कि एके लाल के पैर का पूर्व में ऑपरेशन हुआ था।
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तब से लेकर अभी तक उनके पैर में प्रॉब्लम है। इसी के चलते पिछले दिनों उन्हें 10 अप्रैल तक शार्ट टर्म बेल मिल गई थी। एडवोकेट साई गिरधर ने बताया कि पूर्व एके लाल के पैर का अब ऑपरेशन होना है। डाक्टरों ने ऑपरेशन की तारीख 15 अप्रैल की तारीख दे रखी है।
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इसी के चलते पिछले दिनों हाईकोर्ट में अर्जी देकर शार्ट टर्म अवधि को बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद आरोपी की शार्ट टर्म बेल को तीन माह तक के लिए बढ़ा दिया है।
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