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‘ठग फैमिली’ कोर्ट में पेश, मां-बेटी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 10 Dec 2016 01:01 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला/ गाजियाबाद Updated Sat, 10 Dec 2016 01:01 AM IST
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'Thug Family' produced in court, the mother-daughter's bail plea rejected
court shimla

 सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाली ‘ठग फैमिली’ को शुक्रवार दोपहर सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से आरोपी मां बेटी लीना सिंह और दिव्या सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद इन अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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डासना जेल में बंद आरोपी उमेश वीर विक्रम सिंह, उसकी पत्नी लीना सिंह और बेटी दिव्या सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच जेएम सीबीआई चेतना सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से लीना सिंह और दिव्या सिंह की जमानत के लिए विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी की कोर्ट में अर्जियां लगाईं।
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अर्जियों पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद तीनों आरोपियों को वापस डासना जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 23 दिसंबर की तारीख नियत की है।

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