फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   On the complaint of rape filed by the Court to order the report

गैंगरेप की शिकायत पर कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Tue, 21 Jun 2016 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद Updated Tue, 21 Jun 2016 01:24 AM IST
विज्ञापन
On the complaint of rape filed by the Court to order the report
कोर्ट - फोटो : demo

एक महिला ने एक फोटोग्राफर और उसके पति के साथ वेटर का काम करने वाले युवक समेत तीन लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस में सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने इस मामले में इंदिरापुरम थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


पीड़िता के अनुसार वह शादी समारोह में खाना बनाने का काम करती है, जबकि उसका पति भी साथ में ही वेटर का काम करता है। शादी विवाह आदि में ही फोटोग्राफी का काम करने वाले निशांत सब्बरवाल और वेटर का काम करने वाले ललित की भी उनसे जान-पहचान है। महिला का आरोप है कि 2 अप्रैल को रात करीब आठ बजे दोनों उसके घर आए। उन्होंने उसे और उसके पति को बताया कि नोएडा स्थित गोल्फ कोर्स में एक शादी में काम करने चलना है।
विज्ञापन


इसके बाद वह आरोपियों के साथ उनकी इनोवा कार में सवार हो गई। आरोपी कार को कनावनी में हिंडन नहर किनारे ले गए और उसके पति के हाथ बांधकर उसे चालक के बराबर वाली सीट पर बांध दिया। इसके बाद ललित, निशांत और तीसरे अज्ञात युवक ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता का कहना था कि उसने इस घटना की सूचना थाना पुलिस के अलावा एसएसपी और डीएम को भी दी, मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता के अधिवक्ता परविंदर नागर ने बताया कि इस मामले में सीजेएम कोर्ट में सीआरपीसी 156/3 के तहत अर्जी दी गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंदिरापुरम थाने को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed