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एनआरएचएम घोटाला: रईस आलम सिद्दीकी के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का नोटिस
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Tue, 10 Jan 2017 11:38 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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लखनऊ के दवा कारोबारी रईस आलम सिद्दीकी के खिलाफ एक और मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सीबीआई को आदेश दिया है कि 82 की कार्यवाही को करने के पश्चात कोर्ट को सूचित किया जाए। कोर्ट ने अब 13 फरवरी की तारीख नियत की है।
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सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार एनआरएचएम घोटाले के कई मामलों में लखनऊ स्थित फर्म मैसर्स सेवा इंटरप्राइजेज के मालिक रईस आलम सिद्दीकी आरोपी है। मंगलवार को एक मामले में दवा कारोबारी को कोर्ट में पेश होना था, मगर वह नहीं आया।
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इसी के चलते विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।उधर एनआरएचएम घोटाले के ही तीन अन्य मामलों में मंगलवार को सीबीआई विशेष कोर्ट में गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए।
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यह तीनों ही मामले आगरा जनपद से संबंधित हैं। इसमें सीबीआई ने सुधीर कुमार सक्सेना, उसकी पत्नी अरुणा सक्सेना और रामकुमार बंसल को आरोपी बना रखा है।