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एनआरएचएम घोटाला: रईस आलम सिद्दीकी के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का नोटिस

Tue, 10 Jan 2017 11:38 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Tue, 10 Jan 2017 11:38 PM IST
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NRHM scam: Raees Alam Siddiqui notice of attachment proceedings against
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

लखनऊ के दवा कारोबारी रईस आलम सिद्दीकी के खिलाफ एक और मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सीबीआई को आदेश दिया है कि 82 की कार्यवाही को करने के पश्चात कोर्ट को सूचित किया जाए। कोर्ट ने अब 13 फरवरी की तारीख नियत की है।

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सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार एनआरएचएम घोटाले के कई मामलों में लखनऊ स्थित फर्म मैसर्स सेवा इंटरप्राइजेज के मालिक रईस आलम सिद्दीकी आरोपी है। मंगलवार को एक मामले में दवा कारोबारी को कोर्ट में पेश होना था, मगर वह नहीं आया।
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इसी के चलते विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।उधर एनआरएचएम घोटाले के ही तीन अन्य मामलों में मंगलवार को सीबीआई विशेष कोर्ट में गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए।
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यह तीनों ही मामले आगरा जनपद से संबंधित हैं। इसमें सीबीआई ने सुधीर कुमार सक्सेना, उसकी पत्नी अरुणा सक्सेना और रामकुमार बंसल को आरोपी बना रखा है।

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