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एनआरएचएम घोटाला: बुलंदशहर के पूर्व सीएमओ और दवा कारोबारी पर चलेगा मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो/ गाजियाबाद
Updated Wed, 12 Apr 2017 12:22 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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एनआरएचएम घोटाला प्रकरण के एक मामले में बुलंदशहर के पूर्व सीएमओ जीडी भास्कर और लखनऊ स्थित गोपाल सर्जिकल फर्म के मालिक विशाल श्रीवास्तव के धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा चलेगा।
मंगलवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेेम की कार्रवाई कर दी। सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 15 मई की तारीख नियत की है।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार बुलंदशहर में एनआरएचएम योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिकल किट की खरीद की जानी थी।
सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि फर्जी टेंडर के माध्यम से खेल करके तत्कालीन सीएमओ जीडी भास्कर और दवा कारोबारी विशाल श्रीवास्तव ने सरकार को करीब छह लाख रुपये का चूना लगा दिया।
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लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं के पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए चार्जफ्रेम की कार्रवाई कर दी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 15 मई की तारीख नियत की है।
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मंगलवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जफ्रेेम की कार्रवाई कर दी। सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 15 मई की तारीख नियत की है।
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सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार बुलंदशहर में एनआरएचएम योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिकल किट की खरीद की जानी थी।
सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि फर्जी टेंडर के माध्यम से खेल करके तत्कालीन सीएमओ जीडी भास्कर और दवा कारोबारी विशाल श्रीवास्तव ने सरकार को करीब छह लाख रुपये का चूना लगा दिया।
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लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं के पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए चार्जफ्रेम की कार्रवाई कर दी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 15 मई की तारीख नियत की है।