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निठारी कांड: सुरेंद्र कोली की दो अर्जियां खारिज

Thu, 23 Mar 2017 12:33 AM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Thu, 23 Mar 2017 12:33 AM IST
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Nithari Kand: Surendra Koli's two applications rejected
न्यायालय - फोटो : file photo

नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली की दो अर्जियां खारिज की गई हैं। पहले इन्हें विशेष सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी की कोर्ट ने खारिज किया था, अब हाईकोर्ट ने किया है।सुरेंद्र कोली ने अर्जी लगाई थी कि वह मानसिक रूप से विकृत है। वह निक्रोफिलिया से ग्रस्त है, लिहाजा उसके केस में सुनवाई मनोविकृत व्यक्ति की ही तरह की जाए।

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हालांकि डॉक्टर ने बयान दिया था कि कोली का यह कहना सही नहीं है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने कोली की अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था, जहां से भी उसकी यह अर्जी खारिज हो गई है।
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इसी तरह सुरेंद्र कोली ने दूसरी अर्जी लगाई थी जिसमें केंद्र सरकार के कई अधिकारियों को गवाही के लिए रिकॉल करने के लिए कहा था। इस अर्जी को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर किया था, इसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।

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