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इंडियामार्ट के मालिक पर भी एफआईआर

Thu, 19 May 2016 12:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Thu, 19 May 2016 12:30 AM IST
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India Mart FIR on owners
आग - फोटो : amar ujala

राजननगर में हुए अग्निकांड में बुधवार को तीसरी एफआईआर कराई गई है, जिसमें इंडियामार्ट के मालिक दिनेश अग्रवाल समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट मुरादनगर के सौंदा गांव निवासी चंद्रप्रकाश के दादा रामऔतार ने कविनगर थाने में दर्ज कराई है।  

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कविनगर एसएचओ अशोक सिसौदिया ने बताया कि रामऔतार ने तहरीर में दिनेश अग्रवाल के अलावा इंडियामार्ट के ब्रांच मैनेजर अभिषेक मेहता, बिल्डिंग मालिक राधेश्याम और उनके पुत्र रजनीश शर्मा पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
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इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है। चंद्रप्रकाश की हादसे में मौत हो गई थी, वह प्रोडक्शन मैनेजर थे। बता दें कि 14 मई को राजनगर स्थित एक बिल्डिंग में आग लगने से इंडियामार्ट के पांच कर्मचारियों की मौत हो गई थी।
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इस मामले में मंगलवार को दो एफआईआर कराई गई थी। पहली एफआईआर राजनगर सेक्टर-9 चौकी इंचार्ज जयप्रकाश ने और दूसरी मृतक रितम की मां रत्ना द्विवेदी ने कराई थी, जिसमें बिल्डिंग मालिक राधेश्याम, उनके  बेटे रजनीश और ब्रांच मैनेजर अभिषेक मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

मजिस्ट्रेट जांच: कलक्ट्रेट जाकर कोई भी दे सकता है साक्ष्य
गाजियाबाद। राजनगर 14/6 बिल्डिंग में हुई पांच लोगों की मौत के मामले की मजिस्ट्रेट जांच में जनता भी सहयोग कर सकती है। इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट ब्रह्मदेव सिंह ने विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 25 मई तक कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कलक्ट्रेट के कक्ष संख्या 130 में जाकर लिखित या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।


दूसरी तरफ, सीओ द्वितीय मनीष मिश्रा ने बताया कि  बिल्डिंग मालिक राधेश्याम शर्मा, उनके पुत्र रजनीश शर्मा और इंडियामार्ट के उच्चाधिकारियों को नोटिस भेजा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। कंपनी पदाधिकारियाें में से जिसकी गलती तय होगी, उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्र्रर्वाई की जाएगी।

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