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दंपति को आजीवन कारावास-Cordination

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 20 May 2019 05:20 PM IST
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दंपति को आजीवन कारावास-Cordination
दिल्ली के कारोबारी की हत्या करने वाले दंपति को आजीवन कारावास
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गाजियाबाद। ईसी कोर्ट ने दिल्ली के प्रेटिंग प्रेस कारोबारी की गला दबाकर हत्या करने वाले दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायाधीश बीना चौधरी की अदालत ने दोनों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कारोबारी द्वारा पति पत्नी से रकम मांगने पर उन्होंने उसकी हत्या की थी और शव को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था। आरोपियों ने कारोबारी की जेब में एक सुसाइड नोट रख दिया था, जिसमें अपने मकान मालिक की बेटी से संबंध की बात लिखी थी, जिसके चलते कारोबारी ने आत्महत्या की थी।

सहायक लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने बताया कि दिल्ली के दयालपुर निवासी प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी राजेश्वर का शव 23 अप्रैल 2014 को लोनी कस्बा स्थित बंद कमरे में मिला था। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे से शव को बाहर निकाला था। पुलिस ने इस मामले की जांच की और मकान मालिक से पूछताछ की, जिसके बाद दो महीने बाद केस का खुलासा किया था। पुलिस ने उस कमरे में किराए पर रहने वाले नीरज शर्मा और उसकी पत्नी अनिता शर्मा को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने बताया कि मृतक राजेश्वर के अभियुक्त अनिता से अच्छी दोस्ती थी, जिसके चलते राजेश्वर ने उसे कई लाख रुपये और गहने उधार दिए हुए थे। इन रुपयों और गहनों को मांगने से नाराज पति-पत्नी ने राजेश्वर को घर में बहाने से बुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए दंपति ने राजेश्वर की जेब में एक सुसाइड नोट रख दिया था, जिसमें उन्होंने राजेश्वर का अपने मकान मालिक की लड़की से संबंध होने की बात लिखी हुई थी। इस मामले में राजेश्वर के पिता ने खजूरी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बेटा 20 अप्रैल से गायब है, जिसके बाद 23 अप्रैल का उनके बेटे का शव लोनी इलाके से बरामद हुआ था। इस मामले में अदालत ने आरोपी दंपति को हत्या व सबूत मिटाने की धाराओं में दोषी करार दिया था।
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