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महिला के हत्यारे को आजीवन कैद-Cordination

Fri, 01 Sep 2017 01:25 AM IST
Updated Fri, 01 Sep 2017 01:25 AM IST
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महिला के हत्यारे को आजीवन कैद-Cordination
पड़ोसी महिला की हत्या में सफाईकर्मी को उम्रकैद
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अपर जिला जज-12 राम किशोर पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को लोनी मेें पड़ोसी महिला की गला दबाकर हत्या करने और अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी सफाईकर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार त्यागी ने बताया कि लोनी थाना क्षेत्र में 22 फरवरी 2012 में अभियुक्त वेदप्रकाश ने पड़ोस में रहने वाली बबीता (27) की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बबीता के पति ने लोनी के जिला पंचायत सफाई कर्मचारी वेदप्रकाश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि वह उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था, जिसका पत्नी विरोध करती थी। 22 फरवरी 2012 की सुबह नौ बजे उसने घर में पत्नी को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट की और रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। साथ ही वेदप्रकाश की पत्नी सुमन ने उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसकी उसने लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने अभियुक्त वेदप्रकाश को दोनों ही मामलों में सजा सुनाई है।
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