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हिरासत में व्यापारी की पिटाई के मामले में एसएसपी कराएं जांच : कोर्ट
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हिरासत में व्यापारी की पिटाई के मामले में एसएसपी कराएं जांच : कोर्ट
गाजियाबाद। सिहानी गेट पुलिस द्वारा डेयरी संचालक को हिरासत में लेकर पिटाई करने और गाड़ी जब्त करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी की अदालत ने एसएसपी गाजियाबाद को प्रारंभिक जांच कर आख्या पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि एसएसपी स्वयं या राजपत्रित पुलिस अधिकारी से मामले की जांच कराकर लिखित आख्या 27 जनवरी को अदालत में पेश करें।
राकेश मार्ग के पास से डेयरी संचालक विनोद कुमार सिंह को सिहानी गेट पुलिस ने छह सितंबर की रात 8:30 बजे बिना किसी आरोप के ही हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस उनकी कार भी थाने ले गई। पूर्व बार सचिव अधिवक्ता परविंदर नागर ने बताया कि थाने में पीड़ित विनोद को बुरी तरह पीटने के बाद सात सितंबर को शांति भंग करने की धारा में चालान कर दिया। पीड़ित ने अवैध रूप से जब्त गाड़ी को रिलीज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 10 सितंबर को सिहानी गेट पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि थाने में विनोद कुमार सिंह की कोई गाड़ी नहीं है। इस पर पीड़ित ने थाने में खड़ी गाड़ी का फोटो लेकर अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में दोबारा अर्जी लगाई। इसके बाद अदालत ने सिहानी गेट थाने से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच आख्या मांगी। दूसरी रिपोर्ट में पुलिस ने लावारिस में गाड़ी दाखिल होने की रिपोर्ट दी। मामले में पीड़ित ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने एसएसपी को जांच का आदेश दिया।
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गाजियाबाद। सिहानी गेट पुलिस द्वारा डेयरी संचालक को हिरासत में लेकर पिटाई करने और गाड़ी जब्त करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी की अदालत ने एसएसपी गाजियाबाद को प्रारंभिक जांच कर आख्या पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि एसएसपी स्वयं या राजपत्रित पुलिस अधिकारी से मामले की जांच कराकर लिखित आख्या 27 जनवरी को अदालत में पेश करें।
राकेश मार्ग के पास से डेयरी संचालक विनोद कुमार सिंह को सिहानी गेट पुलिस ने छह सितंबर की रात 8:30 बजे बिना किसी आरोप के ही हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस उनकी कार भी थाने ले गई। पूर्व बार सचिव अधिवक्ता परविंदर नागर ने बताया कि थाने में पीड़ित विनोद को बुरी तरह पीटने के बाद सात सितंबर को शांति भंग करने की धारा में चालान कर दिया। पीड़ित ने अवैध रूप से जब्त गाड़ी को रिलीज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 10 सितंबर को सिहानी गेट पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि थाने में विनोद कुमार सिंह की कोई गाड़ी नहीं है। इस पर पीड़ित ने थाने में खड़ी गाड़ी का फोटो लेकर अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में दोबारा अर्जी लगाई। इसके बाद अदालत ने सिहानी गेट थाने से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच आख्या मांगी। दूसरी रिपोर्ट में पुलिस ने लावारिस में गाड़ी दाखिल होने की रिपोर्ट दी। मामले में पीड़ित ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी लगाई। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने एसएसपी को जांच का आदेश दिया।
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