{"_id":"69a34cc89b4d028107041beb","slug":"courts-will-reopen-on-march-5-after-the-holi-holidays-ghaziabad-news-c-30-gbd1036-833274-2026-03-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: होली अवकाश के बाद पांच मार्च को खुलेंगी अदालतें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: होली अवकाश के बाद पांच मार्च को खुलेंगी अदालतें
विज्ञापन
गाजियाबाद। होली पर्व जिला अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। अवकाश होने से अब न्यायालय पांच मार्च को दोबारा खुलेंगे। इस दौरान नियमित और विचाराधीन मामलों की सुनवाई स्थगित रहेगी, इससे वादकारियों को अपने मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट खुलने तक प्रतीक्षा करनी होगी।
जिन मामलों में पहले से तारीख निर्धारित थी, उन्हें अगली तय तिथि पर सुना जाएगा। खासकर जमानत याचिकाओं से जुड़े आरोपियों को भी राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अवकाश अवधि में नियमित सुनवाई नहीं की जाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि होली के अवसर पर प्रत्येक वर्ष कुछ दिनों का अवकाश रहता है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार होता है।
अदालत प्रशासन के अनुसार अवकाश समाप्त होते ही पांच मार्च से न्यायालय परिसर में फिर से बहस, सुनवाई और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। वकीलों और वादकारियों को सलाह दी गई है कि वे अगली तारीख की जानकारी सुनिश्चित कर समय से उपस्थित हों।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिन मामलों में पहले से तारीख निर्धारित थी, उन्हें अगली तय तिथि पर सुना जाएगा। खासकर जमानत याचिकाओं से जुड़े आरोपियों को भी राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अवकाश अवधि में नियमित सुनवाई नहीं की जाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि होली के अवसर पर प्रत्येक वर्ष कुछ दिनों का अवकाश रहता है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार होता है।
विज्ञापन
अदालत प्रशासन के अनुसार अवकाश समाप्त होते ही पांच मार्च से न्यायालय परिसर में फिर से बहस, सुनवाई और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। वकीलों और वादकारियों को सलाह दी गई है कि वे अगली तारीख की जानकारी सुनिश्चित कर समय से उपस्थित हों।
विज्ञापन