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Ghaziabad: दो नाबालिग बेटियों से पिता ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sat, 21 Jan 2023 04:37 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 21 Jan 2023 04:37 PM IST
सार

भोजपुर में छह महीने पहले बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। घटना की रिपोर्ट बेटी के चाचा ने दर्ज कराई थी।

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Court sentences father convicted of raping minor daughters to life imprisonment
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अदालत ने जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश पारित किए, साथ ही उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़िता को एक लाख अदा किए जाने की संतुष्टि की।

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जानकारी के मुताबिक, भोजपुर में छह महीने पहले बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। घटना की रिपोर्ट बेटी के चाचा ने दर्ज कराई थी। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि भोजपुर थाने में 28 जून 2022 को एक व्यक्ति की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  
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उसने बताया कि दोपहर में वह खेत से कम करके वापस आया तो उनकी भतीजी से घर में भाई शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। चाचा को देखते ही भतीजी चिल्लाई कि पापा ने बहन को सामान लाने भेज दिया था, जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था। इसके पहले आरोपी पिता बड़ी बेटी से भी दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका था।

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