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मानसिक रोगी नहीं है कोली, डिफेंस की अर्जी खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Mon, 19 Sep 2016 11:38 PM IST
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न्यायालय
- फोटो : file photo
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नोएडा के चर्चित निठारी कांड प्रकरण में सीबीआई विशेष कोर्ट ने डिफेंस की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें कोली को मानसिक रोगी बताया गया था। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने कोली के वकील को बहस के लिए अंतिम मौका देते हुए 21 सितंबर की तारीख नियत की है।
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सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी सिंह ने बताया कि कोली के अधिवक्ता रविंद्र गाडिया ने कोर्ट में एक अर्जी देकर बताया था कि उसका मुवक्किल वारदात के समय नेक्रोफीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त था। इसके जवाब में विशेष लोक अभियोजक जेपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोली के कई मामले उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुके हैं।
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2007 में ही यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोली को किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग नहीं था। इस पर विशेष न्यायाधीश ने अधिवक्ता रविंद्र गाडिया की अर्जी को खारिज कर दिया।
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