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Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ-एक्सप्रेसवे पर कार सवारों ने इवेंट मैनेजर के कपड़े फाड़े

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jun 2025 12:24 AM IST
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Car riders tore clothes of event manager on Delhi-Meerut Expressway
डासना। दिल्ली-मेरठ-एक्सप्रेसवे पर तेज गति से दौड़ती कार को ओवरटेक कर आरोपियों ने दिल्ली से आ रही कार को रोक लिया। इसमें सवार कंपनी के मालिक और महिला इवेंट मैनेजर ने कार लॉक कर ली तो शीशा तोड़कर कार से मैनेजर को उतार लिया और अश्लील हरकत की। विरोध पर मालिक के साथ मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। वेव सिटी थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि दिल्ली निवासी महिला के अनुसार वह डासना क्षेत्र स्थित एक कंपनी में बतौर इवेंट मैनेजर का काम करती हैं। तीन जून की रात ढाई बजे उनका काम समाप्त हुआ तो वह दिल्ली के लिए कंपनी से निकली। रात अधिक होने के चलते कंपनी मालिक ने उन्हें कार में बैठाया और घर छोड़ने की बात कही। जब वह डासना से आगे पहुंचे तो कार सवार तीन आरोपियों प्रभात, दक्ष यादव और मंदिरा चौधरी ने उनकी कार का पीछा किया और साइड में लगा दी। डीएमई पर कार का शीशा उतारकर अश्लील ईशारे किए। आरोप है कि गाड़ी को ओवरटेक कर उन्होंने अपनी कार सामने लगा दी। कंपनी मालिक ने जैसे-तैसे कार नियंत्रित की और लॉक कर ली। आरोपियों ने कार के शीशों पर मुक्के मारकर एक शीशा तोड़कर खिड़की खोल ली। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें कार के बाहर खींच लिया और अश्लील हरकते करते हुए कपड़े फाड़ दिए। कंपनी मालिक ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी और जाने से मारने की धमकी दी। महिला के अनुसार उन्होंने शोर मचाया तो कई कार चालक एक्सप्रेसवे पर रुक गए। लोगों को अपनी ओर आता देख तीनों आरोपी मौके से कार लेकर भाग गए। पीड़िता ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर हुई घटना को लेकर वह सहम गए और हालत में सुधार होने पर मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचे। एसीपी ने बताया कि पीड़िता के अनुसार आरोपी पूर्व में उनके सहकर्मी थे और गलत आचरण के लिए उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। बताया कि पीड़िता की तहरीर पर बीएनएस के अंतर्गत छेड़छाड़ की धारा 74, कपड़े फाड़ने की धारा 76, अश्लीलता की धारा 79, गलत तरीके से रास्ते में रोकने की धारा 126(2), शांति भंग करने की धारा 352, आपराधिक धमकी की धारा 351(3), तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाने की धारा 324(4) और हमला करने की धारा 115(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
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