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Ghaziabad News: युवती से दुष्कर्म के दोषी बस मालिक को 10 साल की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Aug 2024 05:04 AM IST
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Bus owner convicted of raping girl gets 10 years imprisonment
गाजियाबाद। बस परिचालक का बकाया भुगतान देने के बहाने उसकी बहन को ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी बस मालिक को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रश्मि रानी ने दोषी बस मालिक पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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लोक अभियोजक विशंभर सिंह ने बताया कि युवती के भाई ने मसूरी थाने में 22 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह बस में परिचालक की नौकरी करता था। बस मालिक के पास कुछ भुगतान बकाया था। बस मालिक 29 मई 2018 को उसके घर आया बहन को बकाया राशि देने की बात कह अपने साथ ले गया। रास्ते में कोल्डडि्रंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद दुष्कर्म किया। मामले में लोक अभियोजक ने अदालत में छह गवाहों के बयान दर्ज कराए।
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