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Ghaziabad News: चलते ऑटो में छात्रा से मोबाइल फोन लूटने के आरोपी की जमानत खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jan 2024 01:19 AM IST
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Bail rejected for accused of robbing mobile phone from student in moving auto
गाजियाबाद। एनएच-9 पर चलती ऑटो से छात्रा का मोबाइल फोन लूटने के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। हादसे में घायल छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है इसलिए जमानत देने का आधार नहीं बनता है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में निवासी अंकित सिंह की बहन कीर्ति सिंह अपनी सहेली के साथ 27 सितंबर 2023 को एबीईएस कॉलेज से ऑटो में सवार होकर घर लौट रही थी। रास्ते में वेब सिटी फ्लाई ओवर के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने उसकी बहन का मोबाइल फोन झपट लिया। फोन बचाने के प्रयास में कीर्ति सिंह ऑटो से नीचे गिर गई थी, इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान कीर्ति सिंह की मौत हो गई थी। कीर्ति के भाई ने मामले की रिपोर्ट मसूरी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर घटना को अंजाम देने के आरोपी बलवीर सिंह उर्फ बोबिल निवासी इंद्रगढ़ी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बलवीर सिंह को लूट और अवैध शस्त्र रखने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बलवीर को जमानत दिलाने के लिए उसके वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोप को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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