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उद्योगों के लिए शुरू हुआ पोर्टल, 468 में किया आवेदन

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 05:13 PM IST
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apply for industries
उद्योगों के लिए शुरू हुआ पोर्टल, 468 ने किया आवेदन - जिला उद्योग केंद्र आवेदन के 48 घंटे में जारी करेगा अनुमति - सभी सुरक्षा उपायों की होगी समय-समय पर जांच माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। जिले में उद्योगों को संचालित करने को लेकर शासन प्रशासन के नियमों और निर्देशों के साथ कवायद शुरू हो गई है। जिला उद्योग केंद्र के पोर्टल पर उद्योग संचालन के लिए लिंक शुरू कर दिया गया है। सोमवार शाम तक 468 उद्योगों से संचालन के लिए आवेदन दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आवेदन के 48 घंटे में जांच के बाद अनुमति प्रदान की जाएगी।उद्योग संचालकों को शासन और प्रशासन के नियमों का ध्यान रखना होगा। गाजियाबाद जिले में करीब 32000 पंजीकृत योग हैं। इनमें से 573 आवश्यक वस्तुओं की औद्योगिक इकाइयां लगातार संचालित हो रही है और वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब जिले के ऑरेंज जोन में आने के बाद अन्य उद्योगों को शुरू करने को लेकर एक्शन प्लान के साथ काम किया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के पोर्टल पर उद्योगों की अनुमति के लिए लिंक शुरू होने के बाद उद्यमी आवेदन कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया है, वह दोबारा आवेदन नहीं करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा उपायों को उद्योग संचालक प्राथमिकता देंगे। इसकी जांच समय-समय पर कराई जाएगी। रविवार रात 11 बजे से जिला उद्योग केंद्र के पोर्टल पर लिंक को शुरू किया गया। सोमवार शाम तक 468 उद्योगों की तरफ से उद्योग संचालन के लिए अनुमति आवेदन पोर्टल पर दिया गया। --- उद्योगों को पूरी सुरक्षा के साथ चलाना होगा। इसके लिए शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के बारे में उद्योगों को बताया गया है। इसके अलावा पोर्टल पर भी सारी डिटेल दर्ज है, जहां उद्योगपति देखकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 48 घंटे में उद्योग शुरू करने की अनुमति जारी की जाएगी। बीरेंद्र कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र --- यह है प्रमुख शर्तें : - उद्योगों को करना होगा सैनिटाइज्ड - 50 से अधिक श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए करनी होगी वाहन की व्यवस्था - दो शिफ्ट में में काम के बाद फैक्ट्री या कार्यस्थल को किया जाएगा सैनिटाइज्ड - मशीनों हर घंटे करना होगा सैनिटाइज - फैक्ट्री में लगे वाहनों को लगातार सैनिटाइज करना होगा - कर्मचारियों और श्रमिकों के चिकित्सा बीमा का इंतजाम - फैक्ट्री स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन - कार्यस्थल पर गुटखा तंबाकू खाने और टूटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध - लिफ्ट में 2 या 4 लोगों के जाने की अनुमति - बैठक होने पर 6 फीट की दूरी पर बैठना अनिवार्य - कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था
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