{"_id":"6446d8e0201bc14b88043dd5","slug":"apple-fined-one-lakh-for-wrongly-marking-measurements-ghaziabad-news-c-30-1-88024-2023-04-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: गलत तरीके से माप अंकित करने पर एपल पर एक लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: गलत तरीके से माप अंकित करने पर एपल पर एक लाख का जुर्माना
विज्ञापन
गाजियाबाद। एपल कंपनी ने गलत तरीके से माप अंकित कर भारत में ऑनलाइन लैपटॉप लांच कर दिया। विधिक माप विज्ञान विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए कंपनी को नोटिस भेजकर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा विभाग ने खामियां मिलने पर अक्या रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और जीपीए फूड से दो लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है।
विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि भारत में कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान का माप मीटर व सेंटीमीटर में लिखकर लांच करना होता है। एपल कंपनी ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए देश में मैकबुक प्रो स्पेस ग्रे लैपटॉप का माप इंच में अंकित कर ऑनलाइन लांच किया था। एपल कंपनी के बंगलूरू स्थिति ऑफिस में इस बाबत नोटिस भेजा गया था। कंपनी ने तीन अप्रैल को विभाग में बतौर जुर्माना एक लाख रुपया जमा करा दिया है।
वहीं, अक्या रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कोस्की के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग की साइट चलाने वाली कंपनी ने सूट के दुपट्टे पर लंबाई 2.25 मीटर लगभग में लिखा था। जबकि, नियमानुसार साइज लगभग में नहीं दी जा सकती है। कपड़े के टैग पर उसकी सही साइज ही लिखी होनी चाहिए। नोटिस के बाद कंपनी ने 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उधर, जीपीए फूड कंपनी ऑनलाइन खाद्य सामग्री बेचता है। कंपनी ने काली उड़द दाल पर मुद्रा का चिन्ह सही तरीके से अंकित नहीं किया था। जिसके चलते उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि तीनों कंपनियों ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि भारत में कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान का माप मीटर व सेंटीमीटर में लिखकर लांच करना होता है। एपल कंपनी ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए देश में मैकबुक प्रो स्पेस ग्रे लैपटॉप का माप इंच में अंकित कर ऑनलाइन लांच किया था। एपल कंपनी के बंगलूरू स्थिति ऑफिस में इस बाबत नोटिस भेजा गया था। कंपनी ने तीन अप्रैल को विभाग में बतौर जुर्माना एक लाख रुपया जमा करा दिया है।
विज्ञापन
वहीं, अक्या रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कोस्की के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग की साइट चलाने वाली कंपनी ने सूट के दुपट्टे पर लंबाई 2.25 मीटर लगभग में लिखा था। जबकि, नियमानुसार साइज लगभग में नहीं दी जा सकती है। कपड़े के टैग पर उसकी सही साइज ही लिखी होनी चाहिए। नोटिस के बाद कंपनी ने 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उधर, जीपीए फूड कंपनी ऑनलाइन खाद्य सामग्री बेचता है। कंपनी ने काली उड़द दाल पर मुद्रा का चिन्ह सही तरीके से अंकित नहीं किया था। जिसके चलते उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि तीनों कंपनियों ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है।
विज्ञापन