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Ghaziabad News: युवती के धर्मांतरण में चारों आरोपियों की थी सहमति, चार्जशीट दाखिल

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 18 Mar 2025 12:56 AM IST
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All four accused had consent in the conversion of the girl, charge sheet filed
गाजियाबाद। प्रेम संबंध में फंसाकर युवती का धर्मांतरण और कई बार गर्भपात कराने और आत्महत्या को उकसाने जैसे गंभीर आरोपों के पुख्ता सुबूत के साथ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। फराज अथर, उसके भाई कासिफ, मां माहे तलत और बहन सना के खिलाफ एसीपी कविनगर ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। युवती के अधिवक्ता के अनुसार मुख्य आरोपी फराज अथर ने हाईकोर्ट से जमानत ले ली है और अन्य आरोपी अग्रिम जमानत पूर्व में ही प्राप्त कर चुके हैं।
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एसीपी नगर कोतवाली रितेष त्रिपाठी ने बताया कि 14 दिसंबर को अपने ही आवास में केरोसिन छिड़ककर आत्महत्या करने वाली युवती के आरोपियों के खिलाफ कविनगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें युवती के मोबाइल में मिली कई ऑडियो रिकार्डिंग जिसमें फराज के साथ-साथ तीनों आरोपियों द्वारा इस्लाम धर्म की पवित्र आयातों और तौर-तरीकों की जानकारी युवती को दी गई। निकाह सार्वजनिक रूप से न कराकर कोर्ट में करने जैसी बातचीत हैं। युवती की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गर्भवती न होने की बात स्पष्ट हुई थी हालांकि मोबाइल चैट पर कई बार गर्भपात कराने के सुबूत पुलिस को मिले हैं। पैसों की मांग करना, रोके के दौरान फराज अथर के परिजनों की फोटो, वीडियो आदि भी कोर्ट में दाखिल की गई है। युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण और अलग-अलग मौके पर बहाने से पैसों की मांग आदि करने के सुबूत भी चार्जशीट के साथ लगाए गए हैं। इस्लामिक कल्चर लर्निंग ग्रुप से युवती को जोड़ना और कमरे में मिली गैर संप्रदाय की सामग्री भी दी गई है। आत्महत्या के लिए उकसाना और मौत से एक सप्ताह पूर्व ही युवती के हस्ताक्षर युक्त फराज अथर के नाम चेक का ब्योरा भी दिया गया है।
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आरोपपत्र में जोड़ी गई यें धाराएं

विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और दहेज आदि सहित गंभीर धाराओं में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें बीएनएस की धारा धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पना 318(4), आराधिक विश्वासघात 316(2), जहर या हानिकारक पदार्थ देना 123, शादी का झांसा देकर यौन शोषण 69, आत्महत्या के लिए उकसाना 108, गर्भपात 89, आपराधिक षडयंत्र रचना 61(2), चोट पहुंचाना 115(2) व दहेज निषेध अधिनियम की धारा तीन और चार साथ ही विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम तीन और 5(1) जैसी गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है।
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