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Ghaziabad News: स्कूली वाहनों में सुरक्षा में लापरवाही की तो संस्थान पर होगी कार्रवाई
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गाजियाबाद। स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों दोनों पर भारी पड़ेगी। छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वाले संस्थानों और वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में आयोजित जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम सिटी विवेक कश्यप ने कहा कि सभी स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को नियमित जांच अभियान चलाकर व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए।
बैठक में सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर तथा चालक और परिचालकों के पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट तलब की गई।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र ने बताया कि स्कूली वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ बस चालकों और परिचालकों को सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों से उनकी बसों और विद्यार्थियों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहनों का विवरण भी मांगा गया है। निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम सिटी विवेक कश्यप ने कहा कि सभी स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को नियमित जांच अभियान चलाकर व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए।
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बैठक में सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर तथा चालक और परिचालकों के पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट तलब की गई।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनीत कुमार मिश्र ने बताया कि स्कूली वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ बस चालकों और परिचालकों को सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों से उनकी बसों और विद्यार्थियों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहनों का विवरण भी मांगा गया है। निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।