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एनजीटी के आदेश पर हज हाउस सील

Wed, 21 Feb 2018 05:24 PM IST
Updated Wed, 21 Feb 2018 05:24 PM IST
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एनजीटी के आदेश पर हज हाउस सील
एनजीटी के आदेश पर हज हाउस सील
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साहिबाबाद। हिंडन किनारे बने हज हाउस को मंगलवार को एनजीटी के आदेश पर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की टीम ने सील कर दिया। इसके परिसर में एसटीपी न होने की वजह से यह सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

पर्यावरणविद सुशील राघव ने हज हाउस को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया था कि खसरा नंबर 1402 और 1403 पर राजस्व के रिकॉर्ड में नदी है। इसी तरह खसरा नंबर 1399 बंजर है। यह डूब क्षेत्र है, फिर भी हज हाउस का निर्माण किया गया। इसके बावजूद यहां एसटीपी भी नहीं बनाया गया। सुनवाई में एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हज हाउस का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। एनजीटी के आदेश पर सोमवार को पीसीबी के अधिकारियों ने हज हाउस का निरीक्षण किया। टीम को वहां 136 किलोलीटर की क्षमता वाला एसटीपी नहीं मिला। पीसीबी और प्रशासन की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हज हाउस को सील कर दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि एनजीटी ने छह फरवरी को बिना एसटीपी हज हाउस को सील करने का आदेश दिया था। इसी के तहत कार्रवाई की गई है।
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