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पोलिंग बूथ के 200 मीटर के बाहर ही होंगे प्रचार कार्यालय
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Sun, 08 Jan 2017 09:38 PM IST
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मतदान बूथ
- फोटो : अमर उजाला
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‘सामान्य निर्वाचन-2017 के लिए लगी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और निर्वाचन से जुडे़ अन्य अधिकारी भी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी दशा में आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए।’
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यह निर्देश रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित अधिकारियों की एक बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम निधि केसरवानी ने दिए।उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी अपना अस्थायी प्रचार कार्यालय नहीं बनाएगा।
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राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों को जिस स्थान पर जिस समय सीमा तक के लिए अनुमति दी जाएगी, उसी समय सीमा में उन्हें अपना कार्यक्रम समाप्त करना होगा। कार्यक्रम समाप्त होने के साथ ही समस्त प्रचार सामग्री व अन्य सामान भी वहां से तत्काल ही हटा लेना होगा।
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नगर क्षेत्र में विकसित पार्कों को प्रचार कार्यक्रमों के लिए उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कहीं पर वाल राइटिंग पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकी हो तो वहां अच्छी प्रकार से पेंट से पुताई करा दें। बारिश होने पर पुन: वाल राइटिंग दिखाई नहीं देनी चाहिए।
इसके अलावा प्रत्येक प्रत्याशी को लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने के लिए लिखित में पूर्वानुमति आवश्यक होगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों व समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी को दिए।
बैठक में सीडीओ कृष्णा करुणेश, एडीएम प्रशासन ज्ञानेंद्र सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार यादव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।