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Ghaziabad News: तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
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गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र की एक कालोनी में तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले अंकित को दोषी मानते हुए शुक्रवार को पॉक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मसूरी थाना क्षेत्र की एक कालोनी में 20 अप्रैल 2017 को पड़ोस में खेल रही तीन वर्षीय मासूम के साथ अंकित ने दुष्कर्म किया था। बच्ची के शोर मचाने पर लोगोंं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने 11 जुलाई 2017 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए थे।
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विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मसूरी थाना क्षेत्र की एक कालोनी में 20 अप्रैल 2017 को पड़ोस में खेल रही तीन वर्षीय मासूम के साथ अंकित ने दुष्कर्म किया था। बच्ची के शोर मचाने पर लोगोंं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने 11 जुलाई 2017 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए थे।
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