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सजा को तौर पर मरीजों की तीमारदारी करेगा आरोपी-Cordination
Updated Mon, 17 Sep 2018 05:24 PM IST
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रेप के आरोपी को दो साल की सजा, मरीजों की करनी होगी सेवा
गाजियाबाद। किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को एक किशोर (वर्तमान में युवक) को दुष्कर्म करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। किशोर को यह सजा एमएमजी जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सेवा कर पूरी करनी होगी। इसके लिए बोर्ड ने सीएमओ को पत्र लिखा है।
सीएमओ को भेजे गए पत्र के अनुसार आरोपी किशोर ने वर्ष 2012 में लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी किशोर के खिलाफ लोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में लोनी पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था। अदालत ने आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। उसे दो वर्ष की सजा दी गई है। सजा में जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों और तीमारदारों की सेवा करनी होगी। इसके लिए वह हर महीने प्रोबेशन अधिकारी सामने पेश होकर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका एक लेटर सीएमओ को भेजा है।
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गाजियाबाद। किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को एक किशोर (वर्तमान में युवक) को दुष्कर्म करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। किशोर को यह सजा एमएमजी जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सेवा कर पूरी करनी होगी। इसके लिए बोर्ड ने सीएमओ को पत्र लिखा है।
सीएमओ को भेजे गए पत्र के अनुसार आरोपी किशोर ने वर्ष 2012 में लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी किशोर के खिलाफ लोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में लोनी पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था। अदालत ने आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। उसे दो वर्ष की सजा दी गई है। सजा में जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों और तीमारदारों की सेवा करनी होगी। इसके लिए वह हर महीने प्रोबेशन अधिकारी सामने पेश होकर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका एक लेटर सीएमओ को भेजा है।
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