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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   10 years imprisonment to four including husband found guilty of murder by hanging wife

दहेज के लिए की थी हत्या: सेवानिवृत्त दरोगा ससुर और जेठ अधिवक्ता, पति समेत चार को 10 वर्ष का कारावास

Sat, 21 Oct 2023 09:44 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 21 Oct 2023 09:44 AM IST
सार

मृतक महिला के भाई विपिन कुमार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पति अमित कुमार, ससुर विनोद, सास सविता और जेठ रवि शंकर के खिलाफ मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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10 years imprisonment to four including husband found guilty of murder by hanging wife
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति अमित कुमार, ससुर विनोद (सेवानिवृत्त दरोगा), सास सविता और जेठ रवि शंकर (अधिवक्ता) को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश निरंजन चंद पांडेय ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र चौधरी ने बताया कि जनपद हापुड़ के करनपुर जाट गांव निवासी विपिन कुमार ने अपनी बहन मंजू की शादी वर्ष 2009 में मोदीनगर निवासी अमित कुमार के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से अमित और उसका परिवार खुश नहीं था। वह दहेज में पांच लाख रुपये की और मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर अमित ने अपने परिजनों के साथ मिलकर 17 सितंबर 2016 को पत्नी मंजू की फांसी लगाकर हत्या कर दी।
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मंजू के भाई विपिन कुमार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पति अमित कुमार, ससुर विनोद, सास सविता और जेठ रवि शंकर के खिलाफ मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान 13 गवाहों ने बयान दर्ज कराया था। अदालत ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाया।

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