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कूड़ा कलेक्शन और पार्किंग का देना होगा चार्ज

Sat, 07 Feb 2015 02:28 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sat, 07 Feb 2015 02:28 PM IST
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Garbage collection and parking will charge

गाजियाबाद के लोगों को सुविधाओं के लिए अब जेब और ढीली करनी पड़ेगी। नगर निगम लोगों को सुविधाएं तो देगा, लेकिन इसकी एवज में यूजर चार्ज वसूलेगा।

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पेयजल आपूर्ति, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, पार्किंग समेत 10 सुविधाओं के लिए चार्ज वसूलने के लिए प्रदेश सरकार ने नगर निगम को अधिकृत कर नई नियमावली लागू कर दी है।
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हालांकि निगम फिलहाल सिर्फ पानी, पार्किंग और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर यूजर चार्ज लगाने की तैयारी कर रहा है। यूजर चार्ज की दरें तय करने का अधिकार नगर निगम बोर्ड के पास होगा।
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जल्द प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी और बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। दरअसल, यूपी के बड़े शहरों में सुविधाएं विकसित करने की प्लानिंग की गई है।

24 घंटे वाटर सप्लाई, जल निकासी, डोर-टू-डोर कूड़ा लिफ्टिंग, व्यवस्थित पार्किंग, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कराकर लोगों को नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी।

प्रदेश सरकार ने यूजर चार्ज के लिए नियमावली तैयार कर एक महीना पूर्व अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम एक्ट-1959 की धारा 573 क में नगर विकास विभाग वर्ष 2009 में संशोधन कर यूजर चार्ज वसूलने की पावर निगमों को दे चुका है।


इसमें सरकारी जमीनों पर सार्वजनिक समारोह के लिए, एसटीपी संचालन के लिए, सड़कों, पुलों का निर्माण कर उनके इस्तेमाल के लिए, पेयजल, जल निष्कासन की सुविधा पर भी यूजर चार्ज वसूल सकता है।

उधर, अधिकारियों ने दावा किया है कि अगर लोगों से पार्किंग यूजर चार्ज वसूला जाता है तो उन्हें शहर भर में कहीं भी वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

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