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Delhi: पूर्व मंत्री संदीप दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी, महिला ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप
Fri, 25 Oct 2024 04:41 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 25 Oct 2024 04:41 AM IST
सार
अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 2016 के दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कुमार को आरोपों से मुक्त करते हुए फैसला सुनाया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 2016 के दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कुमार को आरोपों से मुक्त करते हुए फैसला सुनाया।
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संदीप कुमार, जिन्होंने दिल्ली के महिला और बाल, समाज कल्याण और एससी-एसटी विभाग के मंत्री के रूप में काम किया था, पर दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोपों में एक महिला को नशीला पदार्थ देने और यौन उत्पीड़न करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत उल्लंघन के आरोप शामिल थे।
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यह मामला 2016 में शुरू हुआ जब कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुमार ने उसे राशन कार्ड आवेदन में मदद करने के बहाने अपने आवास पर बुलाया था। यहां उसे नशीला पदार्थ दिया गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और इस कृत्य को फिल्माया, जिसे कथित तौर पर प्रसारित किया गया।
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दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर तीन सितंबर, 2016 को प्राथमिकी दर्ज की। शिकायतकर्ता ने कहा कि कुमार ने हमले से पहले उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक दिया था। गंभीर आरोपों के बावजूद, अदालत ने कुमार को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त सबूत पाए, जिसके कारण उसे बरी कर दिया गया।