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Delhi: जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समिति का गठन, स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सुझाव देगी कमेटी

Sun, 24 Dec 2023 01:24 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 24 Dec 2023 01:24 AM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों की समिति एक महीने की अवधि के भीतर जेलों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार और सभी कैदियों को समान स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में सुझाव देगी।

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Formation of committee for medical facilities in Delhi jails
jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के तरीके सुझाने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्यों में महानिदेशक (जेल), दिल्ली जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अदालतों के दो वरिष्ठ जेल विजिटर न्यायाधीश, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ-साथ वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी शामिल हैं।

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कोर्ट ने कहा कि क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों की समिति एक महीने की अवधि के भीतर जेलों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार और सभी कैदियों को समान स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में सुझाव देगी। समिति को अदालत को स्पष्ट रूप से सूचित करने के लिए भी कहा गया है कि कार्डियक अरेस्ट, रक्तस्राव आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जेल अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पहली कुछ मिनट कैदी की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। .
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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि जेल के कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएं और जेलों में बुनियादी ढांचे को बनाए रखा जाए। न्यायालय ने जेल औषधालयों के प्रभारी डॉक्टरों से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यकताओं की एक सूची प्रदान करने के लिए भी कहा। फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को महानिदेशक (जेल) को साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करनी होगी, जो बदले में, विजिटिंग न्यायिक अधिकारी को इसकी सूचना देगा। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सचिव (गृह) को भी सौंपी जाएगी। मामला गंभीर है क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा है।
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कोर्ट ने आगे कहा कि ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाएगा और आवश्यक आपूर्ति, उपकरण, दवाएं दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि मशीनें, चिकित्सा उपकरण ठीक नहीं हैं, तो उनकी मरम्मत की जाएगी या राज्य द्वारा तुरंत कोई विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के आरोपी अमनदीप सिंह ढल्ल द्वारा अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने विस्तृत आदेश पारित किए।

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