{"_id":"5bde31ffbdec2269af649634","slug":"first-case-filed-on-fireworks-in-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में पटाखे चलाने पर पहला मामला दर्ज, पड़ोसी की शिकायत पर हुई एफआईआर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में पटाखे चलाने पर पहला मामला दर्ज, पड़ोसी की शिकायत पर हुई एफआईआर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 04 Nov 2018 05:10 AM IST
विज्ञापन
पटाखे
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखने लगी है। मयूर विहार इलाके में पड़ोसी की शिकायत पर गाजीपुर थाना पुलिस ने नॉन ग्रीन पटाखे चला रहे पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
विज्ञापन
मूलरूप से नालंदा-बिहार का रहने वाला दीनबंधु (39) ए-645, जीडी कॉलोनी, मयूर विहार फेज-3 में दूसरी मंजिल पर किराए के मकान में रहते हैं। वह ग्रेटर नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। इनके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में दमनदीप परिवार के साथ रहते हैं। बृहस्पतिवार रात करीब 12.30 बजे दमनदीप के बच्चे फ्लैट के दरवाजे पर पटाखे चला रहे थे। दीनबंधु ने उन्हें पटाखे जलाने से मना किया। इसी बीच दमनदीप वहां पहुंच गए और दीनबंधु से कहने लगे कि पटाखे तो यहीं जलेंगे। इसके बाद लगातार दमनदीप के बच्चे पटाखे जलाने लगे। परेशान होकर दीनबंधु ने 100 नंबर पर कॉल कर दी। देर रात को पुलिस पहुंची और दोनों को थाने ले आई। छानबीन के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) का मामला दर्ज कर लिया। चूंकि धारा जमानती है, लिहाजा दमनदीप को थाने से ही जमानत दे दी गई।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। नॉन ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के दिन आठ से दस बजे के बीच ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत है। इन पटाखों को भी कॉमन एरिया में चलाना है।
विज्ञापन
एफएम के जरिए लोगों को जागरूक करेगी पुलिस
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आम लोगों को ग्रीन पटाखे चलाने और साधारण पटाखे न चलाने के लिए एक जिंगल तैयार कराया गया है। रविवार से एफएम के अलग-अलग चैनलों पर इसे सुनाया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का विवरण बताती हुई पुलिस सुनाई देगी। वहीं साधारण पटाखे जलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में भी बताया जाएगा।