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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Fine up to Rs 30,000 for burning crop residue

Delhi NCR News: फसल अवशेष जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 11:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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हथीन।
जिले में गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। उप कृषि निदेशक डॉ. बाबूलाल ने बताया कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं। कृषि विभाग अब स्कूलों में जाकर 10वीं व 12वीं के छात्रों को जागरूक कर रहा है, ताकि वे परिजन को अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों के अनुसार, आग लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। इससे खेती को दीर्घकालिक नुकसान होता है।




जुर्माने का प्रावधान : दो एकड़ के फसल अवशेष जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दो से पांच एकड़ के लिए 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक फसल अवेशेषों के लिए 30,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री भी की जा सकती है। विभाग ने किसानों से स्ट्रारिपर और रोटावेटर जैसे यंत्रों के प्रयोग की अपील की है।
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